छांगुर धर्मांतरण मामला, आगरा से देहरादून लाये गये 5 आरोपी, कोर्ट ने भेजा जेल

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बरेली निवासी एक व्यक्ति ने थाना प्रेमनगर में धर्मांतरण मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी.

देहरादून: अवैध रूप से धर्मान्तरण के सम्बन्ध में थाना प्रेमनगर में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमे की विवेचना के दौरान पांच आरोपियों को तलब करने के लिए पुलिस ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया. न्यायालय के आदेश पर आगरा पुलिस ने जिला कारागार आगरा में निरुद्ध 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया. साथ ही आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पांचों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है.

दरअसल, बरेली निवासी एक व्यक्ति ने थाना प्रेमनगर में अपनी छोटी बहन के आगरा पुलिस द्वारा धर्मान्तरण के अपराध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के सम्पर्क में होने और व्यक्तियों द्वारा उनकी बहन को अपनी बातों में फंसाकर उसका ब्रेनवॉश करते हुए उसका धर्मान्तरण करने व उसे अन्य हिन्दू युवक/युवतियों को भी धर्म परिवर्तन करने का मामला दर्ज करवाया. शिकायत के आधार पर थाना प्रेमनगर में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया.

मुकदमे की जांच में जानकारी मिली कि बहन की फेसबुक के माध्यम से आयशा उर्फ कृष्णा नाम की महिला से जान पहचान हुई. जिसने उसे अपनी बातों में फंसाकर लालच देते हुए अपने अन्य साथियों अब्दुल रहमान, उसके पुत्र अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला के साथ मिलकर उसका धर्मान्तरण कराते हुए उसे अन्य युवक युवतियों को भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया. उसे प्रलोभन देते हुए उसके खाते में पैसे जमा कराए.

आरोपी अब्दुल रहमान ने पीड़ित युवती को सहसपुर निवासी अब्दुर रहमान से मिलाते हुए उस पर रानीपोखरी निवासी एक अन्य पीड़िता को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाने का भी प्रयास किया. सभी आरोपियों को आगरा पुलिस ने आगरा में दर्ज धर्मान्तरण से सम्बन्धित मुकदमे में गिरफ्तार किया. मुकदमे की विवेचना के दौरान प्रकाश में आए तथ्यों और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को वारंट बी पर तलब करने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया गया.

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कोर्ट के आदेश अनुसार आगरा पुलिस ने जिला कारागार आगरा में निरुद्ध पांचों आरोपियों को देहरादून न्यायालय के समक्ष पेश किया. जहां प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों अब्दुल रहमान उर्फ महेन्द्र पाल सिंह निवासी नगर दिल्ली,एसवी कृष्णा उर्फ आयशा माहेनूर निवासी गोवा,अब्दुर रहमान उर्फ रूपेन्द्र सिंह निवासी देहरादून,अब्दुल रहीम निवासी दिल्ली और अब्दुल्ला निवासी दिल्ली को जेल भेज दिया है.