देहरादून। अखबार बांटने के बहाने एक हॉकर्स का एकतरफा प्रेम जताना उसे भारी पड़ गया। महिला से जबरन संबंध बनाने की कोशिश करने और लज्जा भंग करने के मामले में अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए एक साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला प्रेमनगर क्षेत्र का है। आरोपी हॉकर्स शैलेंद्र सिंह कनैठा वहां अखबार वितरित करता था। वह लंबे समय से एक महिला के घर अखबार डालता था और धीरे-धीरे एकतरफा प्रेम का इजहार करने लगा। कभी मिलने को कहता, तो कभी अपने मोबाइल नंबर के साथ “कॉल करो” लिखकर अखबार डालता।
22 फरवरी 2020 को उसने हद पार करते हुए अखबार पर पेन से “आई लव यू” और “कल बाला सुंदरी मंदिर चलेंगे” लिख दिया। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने जबरदस्ती घर के अंदर उसका हाथ पकड़ लिया। शोर मचाने पर महिला के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ सोनम रावत की अदालत ने सुनवाई के बाद शैलेंद्र सिंह कठेत को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने) के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

 
             
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                
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