आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए आरटीई प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है।
24 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
17 अप्रैल को लॉटरी से चयन, 18 अप्रैल को जारी होगा परिणाम
नैनीताल। उत्तराखंड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए विस्तृत समय-सारिणी जारी कर दी है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि 6 से 15 मार्च तक निजी विद्यालय ऑनलाइन पोर्टल पर अपने विवरण अपडेट करने तथा नए विद्यालयों का पंजीकरण करेंगे।
इसके बाद 23 मार्च तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर विद्यालयों की मान्यता एवं आरटीई के तहत आरक्षित सीटों का सत्यापन किया जाएगा।
अभिभावक अपने बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु 24 मार्च से 2 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों की जांच एवं पात्र बच्चों का सत्यापन 3 अप्रैल तक किया जाएगा।
विभागीय कार्यक्रम के अनुसार 17 अप्रैल को लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि 18 अप्रैल को परिणाम जारी किए जाएंगे। चयनित विद्यार्थियों की सूची 18 से 30 अप्रैल तक पोर्टल पर अपलोड कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन करने की अपील करते हुए कहा है कि आरटीई योजना के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

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