नैनीताल। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त दो आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल की अदालत ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत सुनवाई के बाद पलविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ हैप्पी और प्रमोद सागर उर्फ पप्पू उर्फ पीके को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला बदर किए गए आरोपियों में पलविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ हैप्पी पुत्र दिलबाग सिंह, निवासी हिम्मतपुर ब्लॉक, थाना रामपुर शामिल है। उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट तथा धारा 307/120बी बीएनएस समेत कई आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं।
वहीं, प्रमोद सागर उर्फ पप्पू उर्फ पीके पुत्र पूरनचंद सागर, निवासी नाथूपुर पाडली, थाना मुखानी के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनकी गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर करने के आदेश दिए।
दो अन्य मामलों में नोटिस निरस्त
इसी सुनवाई के दौरान नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह, निवासी थाना मुक्तेश्वर के मामले में न्यायालय ने पाया कि उसे किसी अन्य प्रकरण में पहले ही जिला बदर किया जा चुका है। ऐसे में वर्तमान मामले में दोबारा कार्रवाई का औचित्य नहीं पाए जाने पर उसके खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिया गया।
इसके अलावा अमन सिद्दीकी पुत्र आफताब सिद्दीकी, निवासी गफूर बस्ती, थाना बनभूलपुरा पहले से ही गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में निरुद्ध है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने उसके खिलाफ जारी नोटिस भी निरस्त कर दिया।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


More Stories
महानिदेशक ने स्वास्थ्य महानिदेशालय की समीक्षा बैठक में समयबद्ध कार्य-निस्तारण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के दिए कड़े निर्देश
‘देवभूमि आपका अपना घर है’, CM धामी ने NeST Fest-2026 में पूर्वोत्तर के युवाओं को दिया आत्मीय संदेश
मोबाइल टावर में चोरी का खुलासा, दून पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार